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: नवीन कानून में हुये संशोधन के संबंध में बैठक सम्पन्न

Mukesh Kumar Bharti

Tue, Jan 2, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट बिलासपुर - कलेक्टर अवनीश शरण एवं जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशानुसार आज बिलासागुड़ी परिसर सभाकक्ष में ट्रक एसोसिएशन एवं बिलासपुर जिला प्रशासन की बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जहां नवीन कानून में हुये संशोधन के संबंध में चर्चा की गई , वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहने समझाईस भी दी गई। इसके अलावा आज वाहन चालकों द्वारा किये गये चक्का जाम एवं भारत बंद के आह्वान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मीटिंग में चर्चा में पाया गया कि ड्राइवर के बीच यह संशय है कि जो एक्सीडेंट के मामले में जो दस वर्ष की सजा का नया कानूनी प्रावधान आया है , वह केवल ट्रक ड्राइवर के लिये है तथा प्रत्येक एक्सीडेंट के केस में यह प्रावधान लागू होगा ..... इत्यादि। उक्त अफवाहो को दूर करने ही यह बैठक आहूत की गई थी। बैठक में कई बिंदुओं पर समझाईस दी गई उक्त कानून में संशोधन सभी के लिये है , केवल ट्रक या बस चालकों के लिये नहीं। बल्कि हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल चालकों के लिये भी यह नियम लागू होगा। दुर्घटना करके , बिना सूचना दिये , बिना अस्पताल ले जाये भाग जाने पर (हिट एंड रन केसेस ) में यह प्रावधान लागू होगा , ना कि सभी केसेस में। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है , या आहत को अस्पताल ले जाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य किसी दुर्घटना की सूचना समय पर मिल जाने से , घायल हो समय पर समुचित उपचार पहुंचना है , जिससे कि दुर्घटना में घायलों की जान बचाई जा सके एवं एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु की संख्या कम की जा सके। ट्रक एसोसिएशन के उपस्थित अध्यक्ष सदस्य एवं अन्य व्यक्तियों को यह समझाईस दी गई कि वे अपने ड्राइवर को इस संबंध में अवगत करायें तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा इस प्रकार के बंद या चक्काजाम आदि में हिस्सा ना लें। सभी वाहन चालक अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलायें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। नशे का सेवन करके वाहन ना चलायें और यातायात नियमों का पालन करें। दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचायें एवं इसकी सूचना पुलिस थाने में दें। आज जो चक्का जाम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया है उसे पर पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है तथा पृथक से प्रबंधक धाराओं के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। अतः इस प्रकार की घटना की पुनरावृति आगे ना हो इसका ध्यान दें। इस मीटिंग में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर० ए० कुर्वंशी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा , नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार , संयुक्त कलेक्टर दुबे , क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुभव शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी सूरज साहू , अनुविभागीय अधिकारी हरि ओम द्विवेदी , डीएसपी यातायात संजय साहू , तहसीलदार बिल्हा अतुल वैष्णव एवं ट्रक बस संचालकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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