: कांबिंग गश्त सघन चेकिंग अभियान में सोलह बदमाश गिरफ्तार
Mon, Feb 12, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टबलौदाबाजार भाटापारा - नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सदानंद कुमार के विशेष निर्देश पर जिले भर में निरन्तर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह भाटापारा के दोनों थाना क्षेत्रों में अपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत वारण्टियों, अवैध शराब व्यवसायी चाकूबाज़ी और मारपीट करने वाले आदतन बदमाशों को गिरफ़्तार करने अलग अलग टीम बनाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसडीओपी भाटापारा, थाना प्रभारी भाटापारा और सिटी कोतवाली, सुहेला, पुलिस सहायता केंद्र निपनिया, सिमगा, लवन, पलारी के संयुक्त पुलिस बल द्वारा कार्यवाही की गई। इस संपूर्ण कार्यवाही में सोलह बदमाशों को गिरफ़्तार किया गया है , जिसमें से 04 स्थायी वारंटी , 03 गिरफ़्तारी वारंट के साथ अवैध रूप से बिक्री करने वाले शराब व्यवसायी, मारपीट, चोरी और चाकूबाजी के आरोपी हैं। सभी के ख़िलाफ़ संबंधित आपराधिक मामलों में कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सदानंद कुमार के निर्देशन में लगातार यह अभियान ज़िले में हर थाना/चौकी क्षेत्र में चलाया जायेगा। इसके पूर्व भी शनिवार की रात को इसी अभियान के आरंभ के रूप में थाना सिटी कोतवाली में काम्बिंग गश्त चलाकर बारह लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और आबकारी अधिनियम की लगातार कार्यवाही में पिछले चार दिनों में ही कुल 27 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी आशीष अरोरा , निरीक्षक अमित पाटले , हेमंत पटेल , लखेश केंवट , उपनिरीक्षक किशुन कुंभकार एवं थाना चौकी का स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपीगण -सगुन दास उर्फ मारकंडे पिता पुनीत उम्र 28 वर्ष निवासी संत रविदास वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , मनीष यादव उर्फ पार्षद यादव पिता भारत यादव उम्र 18 वर्ष निवासी शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , लावेन टंडन पिता प्रेमदास उम्र 18 वर्ष निवासी हेमु कल्याणी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , करन चेलक पिता उदव चेलक उम्र 22 वर्ष निवासी गुरुनानक वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , भीमदास मानिकपुरी पिता पुजारी दास उम्र 35 वर्ष निवासी गांधी मंदिर वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , जीवन दास मानिकपुरी पिता जगदीश दास उम्र 44 वर्ष निवासी मुंशी इस्माइल वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , सोनू निषाद पिता परस राम निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी संत माता वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , दिनेश उर्फ अप्पू साहू पिता लोकू राम साहू निवासी परशुराम वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , प्रदीप डहरिया पिता अमित डहरिया उम्र 21 वर्ष निवासी भगत सिंह वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , मनहरण यादव पिता लाल यादव उम्र 40 निवासी गांधी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , नैना दास पिता सरजू राम उम्र 58 निवासी संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , बबला मसीह पिता पवन मसीह उम्र 58 वर्ष निवासी भगत सिंह वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , रामशरण बंजारे पिता मेहतर बंजारे उम्र 48 वर्ष निवासी हेमू कल्याणी वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर , दीपक निर्मलकर पिता हरिराम उम्र 35 साल निवासी संतकंवर राम वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर ,तना राम निषाद पिता श्यामलाल 32 साल निवासी ग्राम जरौद थाना भाटापारा ग्रामीण और रोहित सेन पिता शिव कुमार सेन उम्र 21 साल निवासी ग्राम माचाभाट थाना भाटापारा ग्रामीण
: पैसा लेन देन के विवाद पर हत्या करने के दो आरोपी जेल दाखिल
Mon, Feb 12, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसक्ती - पैसे के लेन - देन की विवाद पर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को जैजैपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार विगत दिवस सात फरवरी को मृतक श्याम कर्ष पिता तिहारू राम कर्ष उम्र 33 वर्ष निवासी चोरभट्ठी द्वारा आरोपी उमेश चन्द्रा से पंद्रह सौ रूपये उधारी लिया था और उक्त उधारी रकम को शाम तक वापस लौटा देने को बोला था। आरोपी उमेश चन्द्रा शाम छह बजे उधारी पैसा लेने अपने साथी सुरेश चन्द्रा निवासी अरसिया को साथ लेकर मृतक श्याम कर्ष के घर गया। श्याम कर्ष घर मे नही मिलने से बस्ती तरफ खोजने गया और रास्ते में वैष्णवी मेडिकल के पास मृतक श्याम कर्ष मिला। तब आरोपी उमेश चन्द्रा द्वारा उधारी पैसा को मांगने लगा। पैसा नही देने पर उमेश चन्द्रा अपने सहयोगी सुरेश चन्द्रा के साथ मिलकर मृतक श्याम कर्ष को हाथ मुक्का व डण्डा से मारपीट किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों/गवाहों के द्वारा समझाने पर वे अपने-अपने घर चले गये। इसके बाद नौ फरवरी को मृतक को आयी चोट का ईलाज कराने उनके परिजन जिला अस्पताल जाॅंजगी ले गये। जिला अस्पताल जाॅंजगीर से रिफर करने पर रामकृष्ण केयर बिलासपुर मे उसी दिनांक को भर्ती किया गया था। ईलाज के दौरान मृतक श्याम कर्ष की मृत्यु हो जाने पर सिटी कोतवाली बिलासुपर से सूचना प्राप्त हुआ की श्याम कर्ष का ईलाज के दौरान निधन हो गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से.) को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा त्चरित कार्यवाही करते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ। अधिकारियों के निर्देशित किये जाने पर अपराध क्रमांक 26/2024 धारा - 294, 506, 323, 34, 302 भादवि के तहत जैजैपुर थाना पुलिस ने शीघ्र ही आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही जैजैपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सतरूपा तारम के नेतृत्व में किया गया , जिसमें पूरे जैजैपुर थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।गिरफ्तार आरोपीगण -उमेश चन्द्रा पिता स्व. गणेश चन्द्रा उम्र 31 वर्ष निवासी गंजीपारा जैजैपुर और सुरेश चन्द्रा पिता सुकलाल चन्द्रा उम्र 38 वर्ष निवासी अरसिया , थाना जैजैपुर , जिला - सक्ती (छत्तीसगढ़)
: फर्जी खाता खुलवाकर अफरा तफरी करने का आरोपी जेल दाखिल
Mon, Feb 12, 2024
अरविन्द तिवारी की रिपोर्टसरगुजा - साइबर सेल एवं थाना मणीपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से रोजगार दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर फर्जी खाता खोलकर अफरा तफरी करने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुये मणीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार प्रार्थी विजय पाल आत्मज लल्लू प्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी कंचनडीह थाना कोदमी जिला गोरेला पेंड्रा मारवाही हाल मुकाम महुआपारा थाना गांधीनगर ने थाना मणीपुर आकर गत दस फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह गोरेला पेंड्रा मारवाही का स्थायी निवासी हैं, वर्ष 2022 मे प्रार्थी का रिश्तेदार प्रार्थी को बताया कि आदित्य महंत जो कि एक कम्पनी मे मैनेजर हैं और काफी लोगो का पंजीयन कर रोजगार दिला रहा हैं। प्रार्थी रोजगार की तलाश मे ग्राम परसापाली आकर देखा तो आदित्य महंत कई लोगो से आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज लेकर घर बैठे सामान पैकिंग करने का काम जिसमें प्रतिमाह दस - बारह हजार रुपये का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पंजीयन कर रहा था। प्रार्थी द्वारा भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज देकर अपना मौक़े पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया। पंजीयन के पश्चात प्रार्थी द्वारा आदित्य महंत से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया जो आदित्य महंत से सम्पर्क नही हो सका। गत माह 22 जनवरी को गुजरात पुलिस द्वारा प्रार्थी के घर आकर उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते की रकम की अफरा तफरी करने का नोटिस प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा पता करने पर पता चला कि आदित्य महंत द्वारा प्रार्थी का आईडी कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त कर प्रार्थी के नाम की फर्जी खाते का उपयोग कर अन्य व्यक्ति के खाते से कुल 1162939 रुपये की राशि का अफरा तफरी किया हैं। प्रार्थी के नाम से अन्य बैंक मे भी फर्जी रूप से खाता खोला गया है एवं उक्त खाते मे लेन देन किया गया है। खाते के सम्बन्ध मे प्रार्थी कों कोई जानकारी नही थी , गुजरात पुलिस के आने पर धोखाधड़ी की घटना की जानकारी प्रार्थी कों हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 42/24 धारा 420 भादवि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी के संबंध मे तकनीकी जानकारी प्राप्त कर आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम कों डाल्टेनगंज झारखण्ड रवाना किया गया था। पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम आदित्य महंत आत्मज रविदास महंत उम्र 23 वर्ष निवासी भट्ठी रोड अम्बिकापुर का होना बताया। आरोपी से घटना के संबंध मे पूछताछ किये जाने पर कई लोगो की आईडी प्राप्त कर फर्जी रूप से ऑनलाइन खाता खुलवाकर धोखाधड़ी कारित कर अफरा तफरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नग मोबाइल , 03 नग एटीएम कार्ड , 01 नग लैपटॉप बरामद किया गया है।आरोपी के विरुद्ध मामले में अपराध सबूत पाये जाने से मणीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, सतीश सिंह, आरक्षक सुयश पैकरा, अशोक यादव, सुरेश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।