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: रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक आरोपी को दर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mukesh Kumar Bharti

Sat, Oct 30, 2021
थाना दर्री के अप.क्र. 43/2016 धारा 420,406,409,120(बी)* *भादवि एवं धारा 4,5,6 चिटफंड अधिनियम,धारा 10 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम नाम आरोपी बबलू प्रजापति पिता सीताराम प्रजापति उम्र वर्ष साकिन तुलसेफ थाना देहात जिला स्योपुर (मध्यप्रदेश)* *दिनांक गिरफ्तारी* *29.10.2021* *मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिलीप कुमार खुंटे की लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि श्रीराम रियल स्टेट एण्ड बिजनेश साल्युशन लिमिटेड* *कंपनी द्वारा रकम दुगुना करने की झासा देकर लगभग 23 लाख रूपये ठगी करने की रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 406, 409, 120(बी) भादवि एवं धारा 4,5,6 चिटफंड अधिनियम,धारा 10 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम कायम कर विवेचना किया जा रहा है।* *प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अन्य फरार आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है कि आरोपी बबलू प्रजापति को राजस्थान जेल से माननीय सीजेएम के प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पेश किया गया। आरोपी से पुछताछ पर अपराध सबुत पाये जाने पर आरोपी को आज दिनांक 29.10.2021 को गिरफ्तार किया गया है।*

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